- 57 जगह के पाइप लाइन की लीकेज को दुरुस्त कर लिया गया है
- कोर्ट ने पेयजल संस्था विभाग के सचिव से 6 सप्ताह में मांगा अनुपालन रिपोर्ट
Ranchi News: साहिबगंज की लगभग 70 करोड़ रुपये की पेयजल योजना से संबंधित जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने बताया कि साहिबगंज पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति स्कीम पूरी हो चुकी है, इसे चालू कर दिया गया है. 14 अगस्त की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम पेयजल स्वच्छता विभाग खुद करेगा. 57 जगह के पाइप लाइन की लीकेज को दुरुस्त कर लिया गया है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में पेय जल स्वच्छता विभाग के सचिव को उक्त स्कीम के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.
यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से साहिबगंज के पाइपलाइन पेजलापूर्ति योजना पूरी होने के दावे को सही नहीं बताया गया था. साहिबगंज नगर परिषद के 28 में से 21 वार्ड पार्षदों के बयान भी अदालत में प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें कहा गया है कि साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति योजना अब तक पूरी नहीं हुई है. कई जगह पाइपलाइन से पानी का रिसाव जारी है और अब तक लोगों को नल कनेक्शन भी नहीं दिए गए हैं.
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