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साहिबगंज घाट गोलीबारी मामला: बच्चू यादव को हाईकोर्ट से मिली बेल

Ranchi : बच्चू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद बेल अर्जी पर अपना फैसला सुनाया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में बच्चू की याचिका पर सुनवाई हुई. यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है. प्राथमिकी के मुताबिक, साहिबगंज के शुक्र बाजार में बच्चू यादव और दाहु यादव ने गोलीबारी की थी. जिसमें साहेबगंज के मुफ्सिल थाना में कांड संख्या 29/2022 दर्ज की गई है. इससे पहले निचली अदालत ने इस केस में बच्चू को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इस केस में दाहु यादव और मुनीम यादव भी आरोपी हैं. बता दें कि बच्चू यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी हैं. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. इसे भी पढ़ें - हेमंत">https://lagatar.in/hemants-domineering-minister-banna-poklen-is-snatching-and-tearing-stomach-subarnarekha-river-saryu-rai/">हेमंत

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