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साहिबगंज : कार्यशाला में चिकित्सकों को दी गई कानून की जानकारी

बाल लैंगिक अपराध की रिपोर्ट बनाने में बरतें सतर्कता : जिला जज
Sahibganj : जिला विधिक सेवा प्राधिकार व जिला स्वास्थ विभाग साहिबगंज के संयुक्त तत्वावधान में 15 जून को लोक अदालत भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चों के मेडिकल जांच में विशेष सावधानी बरतें। केस का रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में या अनुसंधानकर्ता को जल्द सौंपा जाए। इससे बच्चों के साथ अपराध करने वाले को द्वारा उचित दंड समय पर मिल सके। कहा कि समय पर मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलने पर या जांच में कमी रहने पर उक्त कांड के अपराधी छूट जाते हैं। उन्होंने पोक्सो एक्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्देश से मेडिकल स्टाफ व चिकित्सा पदाधिकारी को अवगत कराया। मंच संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने किया, जबकि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी एसके वर्मा, सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान, डॉ. रंजन कुमार, डॉ. मोहन प्रसाद, डॉ. महमूद आलम डॉ. गुफराज आलम, डॉ. पूनम कुमारी, डॉ. किरणमाला, डॉ. सरिता टूडू, सीके प्रसाद, सती बाबू आदि उपस्थित थे. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=669648&action=edit">यह

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