Search

साहिबगंज : हत्यारोपी को उम्र कैद के साथ 5 लाख का आर्थिक दंड

Sahibganj: जिला के राजमहल व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम संजय कुमार दुबे की अदालत ने एसटी वाद संख्या-24/17 के आरोपी तालझारी थाना धनबाद संथाली ऊपर टोला गांव के होपना हेंब्रम उर्फ सुनील हेंब्रम को धारा 302 में आजीवन कारावास व 05 लाख का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. आर्थिक दंड नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. हत्यारोपी होपना हेंब्रम जून 2016 से जेल में बंद है. उसी गांव के तालामय टुडू ने तालझारी थाना कांड संख्या 45/16 के तहत हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें मृतक  की मां ने कहा था कि जून 2016 की रात्रि समय मेहंदी पोखर में हो रहे शादी समारोह में वादिनी का पुत्र 22 वर्षीय मतला हेंब्रम उर्फ पंडा हेंब्रम अपने दोस्त लखी सोरेन उर्फ तुमड़ा के साथ नाच-गान करने गया था. वादिनी अपनी बहू संझली मरांडी के साथ घर के बरामदा में सोई थी. मतला मरांडी के घर वापस आते ही होपना हेंब्रम ने पिस्तौल से उसके छाती में गोली मार कर हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष ने इस वाद में कुल 5 गवाह गुजारे. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=656886&action=edit">यह

भी पढ़ें:साहिबगंज : एनएसयूआई ने लगाया कुलपति गो बैक व मुर्दाबाद के नारे [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//