Sahibganj : साहिबगंज के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत ने जैप-9 के जवान राकेश कुमार ओझा उर्फ गुड्डू ओझा की हत्या के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. उन पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. आरोपियों में रामजी यादव, सोनू यादव, लाल बाबू यादव उर्फ अभिजीत यादव, अमित कुमार सिंह, गदर यादव उर्फ रवींद्र कुमार यादव व अमित कुमार यादव शामिल हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष की जेल व 5000 रुपए जुर्माना लगाया है.
ज्ञात हो कि जैप जवान राजेश कुमार ओझा की हत्या 23 जून 2022 को कर दी गई थी. इस संबंध में राजेश के भाई ज्ञान प्रकाश ओझा के बयान पर थाने में प्राथिमिकी दर्ज हुई थी. प्राथिमकी में ज्ञान प्रकाश ओझा ने 23 जून 2022 की रात 9:30 बजे अपने भाई राकेश कुमार ओझा को बताया कि मां की तबीयत खराब है और वह उससे मिलना चाहती है. इस पर राकेश कुमार ओझा अपनी बाइक पर सवार होकर मां से मिलने के लिए पुरानी साहिबगंज के लिए चल दिया. रास्ते में पुराना एसपी कोठी मोड़ के पास घात लगाए आरोपियों ने उसे रोका और मारपीट की. फिर गोली मारकर हत्या कर दी.
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