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साहिबगंज : बोरियो में हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 10 हजार रु. जुर्माना भी

Sahibganj : बोरियो थाना क्षेत्र के दनवार गांव निवासी सामू पहाड़िया की हत्या मामले में कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया. साहिबगंज के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार की अदालत ने आरोपी चंदू पहाड़िया को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. सामू पहाड़िया की हत्या करीब चार साल पहले लाठी-डंडे से पीटकर की गई थी. मृतक के पुत्र अजु पहाड़िया के बयान पर बोरियो थाना पुलिस ने चंदू पहाड़िया के खिलाफ एफआईआर (कांड संख्या 179/ 2020)  दज की थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चंदू पहाड़िया को दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष से अधवक्ता आनंद कुमार चौबे व बचाव पक्ष के अधिवक्ता जीतेंद्र मालाकार ने बहस में हिस्सा लिया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-3-criminals-involved-in-cyber-fraud-through-online-gaming-arrested/">धनबाद

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