Sahibganj : सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पॉक्सो के स्पेशल जज वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लखी चंद्र तुरी को आजीवन कारावास की सजा सहित 50000 जुर्माना की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार बरहेट थाना क्षेत्र के पचकटिया गांव की महिला 30 सितंबर 2022 की सुबह शौच करने जा रही थी. उसकी नाबालिग 14 साल की पुत्री घर में थी. शौचकर वापस आने पर रेलवे लाइन के किनारे उसे अपनी पुत्री के चीखने की आवाज सुनाई दी. वहां जाने पर उसने देखा कि लखीचंद तूरी उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर भाग रहा था. उसने अपनी पुत्री से इस बाबत पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस मामले में सुनवाई के दौरान आठ गवाहों की गवाही करायी गई. मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने 164 के तहत बयान कलमबद्ध किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से आनंद कुमार चौबे ने भाग लिया. इसे भी पढ़ें : [wpse_comments_template]
साहिबगंज : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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