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साहिबगंज : 30 सितम्बर तक चलेगा विशेष मध्यस्थता अभियान

 
2159 वादों को सुलह-समझौता से निष्पादित करने का रखा गया लक्ष्य
Sahibganj : झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक कर आगामी तीन माह तक चलने वाले विशेष मध्यस्थता अभियान की रुपरेखा तय की गई. बताया गया कि 01 जुलाई से प्रारंभ यह कार्यक्रम 30 सितम्बर तक चलेगा. 1 जुलाई को  सभी संबंधित न्यायायिक पदाधिकारी, मध्यस्थ, पैनल अधिवक्त, पीएलवी के साथ साहिबगंज न्यायालय परिसर में बैठक की गई. प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि इस विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण-पोषण, सड़क दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, क्रिमिनल, सुलहनीय बाद, घरेलू अत्याचार, दहेज प्रताड़ना, विद्युत एक्ट, एक्साइज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, खान व खनिज अधिनियम, वन कानून सहित अन्य मामलों का निष्पादन किया जायेगा. प्राधिकार के सचिव वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत 2159 वादों को चिन्हित किया गया है. बैठक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्रीप्रकाश दुबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम धीरज कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- तृतीय, विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार, सिविल जज राजेश कुमार श्रीवास्तव, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुमित कुमार वर्मा, मध्यस्थगण, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी व अन्य लोग उपस्थित थे. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=685292&action=edit">यह

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