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साहिबगंज : हत्याकांड के पांच आरोपियों को दस वर्ष कारावास व एक लाख का आर्थिक दंड

2014 में हुई थी मुन्ना मंडल की हत्या Sahibganj: राजमहल के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख का आर्थिक दंड सुनाया है. आर्थिक दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस संबंध में बताया गया कि 2014 में मुन्ना मंडल हत्या कांड में राजमहल थाना क्षेत्र के कसवा के प्रभाकर मंडल, दिवाकर मंडल, विष्णु देव मंडल, दिनेश मंडल व सूरज मंडल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अभियुक्त प्रभाकर मंडल के किसी मामले में कोलकाता जेल में बंद रहने से वीसी के माध्यम से सजा सुनाई गई. चार अभियुक्त राजमहल उप कारा में बंद है उन चारों को भी वीसी के माध्यम से ही सजा सुनाई गई. घटना को लेकर राजमहल थाना क्षेत्र के कसवा के अजय मंडल ने राजमहल थाना कांड संख्या - 147/ 14 दर्ज कर मुन्ना मंडल की हत्या का आरोप लगाते हुए उक्त अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस केस में अभियोजन पक्ष ने कुल 08 गवाह गुजारे थे. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=668266&action=edit">यह

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