Sahibganj : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साहिबगंज में आदिवासी युवती रेबिका पहाड़िन की हत्या कर शव के 50 टुकड़े करने के आरोपी मो. मुस्तकिम अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस सतीश चंद्र की बेंच ने गुरुवार को आरोपी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी. इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट व ट्रायल कोर्ट से उसकी जमानत याचिकाएं निरस्त हो चुकी थीं. यह वारदात 16 दिसंबर 2022 को हुई थी. साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र निवासी आदिम पहाड़िया जनजाति की युवती रेबिका की हत्या उससे महज डेढ़ महीने पहले शादी रचाने वाले दिलदार अंसारी और उसके परिवार के लोगों ने कर दी थी. क्रूरता के साथ उसकी लाश के 50 टुकड़े कर दिए थे. मामला तब सामने आया था, जब जहां-तहां फेंके गए उसके शव के टुकड़े कुत्ते खा रहे थे. मामला सामने आते ही पुलिस ने दिलदार अंसारी, उसके पिता मो. मुस्तकिम अंसारी, मां मरियम खातून, पहली पत्नी गुलेरा अंसारी, भाई अमीर अंसारी, महताब अंसारी, बहन सरेजा खातून सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस वारदात के मास्टरमाइंड मोइनुल अंसारी को करीब दो माह बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों में से तीन आमिर हुसैन, महताब और गुलेरा को झारखंड हाईकोर्ट ने बाद में जमानत दी थी, जबकि अन्य आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं. यह भी पढ़ें : जनप्रतिनिधियों">https://lagatar.in/increasing-deadly-attacks-on-public-representatives-are-a-reflection-of-the-paralyzed-law-and-order-situation-babulal/">जनप्रतिनिधियों
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साहिबगंज : आदिवासी युवती की हत्या कर शव 50 टुकड़े करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल

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