Sahibganj : धर्मपुर के एक विद्यालय की 10वीं की छात्रा के साथ छेड़खानर करने और तेजाब उड़ेलकर जलाने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. साहिबगंज पोक्सो विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी बैजू किस्कु को 2 वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. ममाले में छात्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के अनुसार, छात्रा जब स्कूल जाती थी, तो आरोपी बैजू किस्कु उसका पीछा करते हुए अक्सर छेड़खानी करता था. धमकी देता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो दुमका में जैसी घटना हुई थी, तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा. तेजाब से जला दूंगा. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया.
ई-रिक्शा चालक को बंधक बनाकर पीटा, गंभीर
Sahibganj : जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के शांति नगर घोघी पहाड़ निवासी ई-रिक्शा चालक छोटेलाल मंडल को मंगलवार की रात कुछ युवकों ने बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी. सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है. घायल की पत्नी ने बताया कि पति छोटेलाल मंडल मंगलवार की सुबह 9 बजे ई-रिक्शा लेकर घर से निकला था. वह दिन भर घर नहीं लौटा. उसकी काफी खोजबीन की गई. शाम करीब सात बजे घोघी पहाड़ के पास वह लहू-लुहान अवस्था में मिला. पत्नी ने बताया कि कुछ युवकों ने उसके पति को बांधकर पीटा और कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर दिया. जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
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