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नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने वाले साहिल को 20 साल का कारावास

पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने के अभियुक्त साहिल अंसारी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने साहिल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने साहिल को 19 अगस्त को दोषी ठहराया था.
 

Ranchi :  पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने के अभियुक्त साहिल अंसारी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने साहिल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने साहिल को 19 अगस्त को दोषी ठहराया था. 

 

पीड़ित के वकील विवेक कुमार आर्य ने बताया कि लोअर बाजार थाना कांड संख्या 156/23 में समीर आलम (बदला हुआ नाम) के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें अभियुक्त साहिल अंसारी और साबिर कुरेशी ने 7 साल के बच्चे के साथ आप्राकृतिक यौनाचार किया था.

 

साहिल अंसारी पर यह दोष सिद्ध हुआ है कि 13 मई 2023 को पीड़ित अपने नानी के घर आजाद बस्ती कांटाटोली रांची गया था. जब वह घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसी बस्ती के साहिल अंसारी और साबिर कुरेशी ने उसे चाकलेट देने के बहाने बुलाया और उसे घर के पास ही बकरी बांधने वाले रूम में ले गए.

 

दोनों ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और जब पीड़ित दर्द से रोने लगा तो दोनों अभियुक्त उसे चॉकलेट देकर वहां से भाग गए. बाद में मुहल्ले के लोगों को जब खबर मिली तब पीड़ित के पिता ने लोअर बाजार थाना में शिकायत की, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया. पीड़ित के पिता ने अधिवक्ता विवेक कुमार आर्य से भी न्याय दिलाने के लिए मदद मांगी. 

 

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