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संभल जामा मस्जिद: जिला कोर्ट की सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, पक्षकार 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करें...

Lucknow : संभल स्थित जामा मस्जिद मामले में जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दिये जाने का खबर है.  हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगा दी है.    मामले की सुनवाई   जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई. आज बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के क्रम में इस मामले के सभी पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना रिज्वांइडर देना होगा. इंतजामिया कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था.

मुस्लिम पक्ष की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की मांग 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है. खबर है कि याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए उसे रद्द करने की मांग की गयी है.मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किये जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई है.

हिंदू पक्ष ने संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया है

हिंदू पक्ष पहले ही हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुका है. हिंदू पक्ष ने संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया है. मामले की तह में जायें तो संभल के सिविल जज ने 19 नवंबर, 2024 को हिंदू पक्ष के आवेदन पर जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश जारी किया था. मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था.      

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