Ranchi : झारखंड के अलग-अलग जिलों में आतंक का पर्याय रहे सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू को रांची सिविल कोर्ट से फिर बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उसे एक और आपराधिक मामले में बरी कर दिया है. रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी समर अफसान की कोर्ट ने जयनाथ साहू को रंगदारी मांगने और गोली चलवाने के आरोपों से बरी कर दिया है. यह मामला रांची के लापुंग थाना से जुड़ा हुआ है. जिसमें वर्ष 2000 में जयनाथ साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में तीन गवाह पेश किए गए, लेकिन ये गवाह यह साबित नहीं कर पाए कि जयनाथ साहू ने रंगदारी मांगी थी और गोली चलवाई थी. जयनाथ साहू की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा.
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