: अंडर-16 क्रिकेट लीग का शुभारंभ 16 अप्रैल को, पहला मुकाबला रांची और गुमला के बीच)
जयनाथ साहू की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने कोर्ट में रखा पक्ष
बता दें कि जयनाथ साहू पर धूपेश्वर सिंह की हत्या और फरीद मलिक की हत्या के प्रयास का आरोप था. दोनों मामले रांची के लापुंग थाना से जुड़े हुए हैं, जिसमें वर्ष 2000 और 2004 में जयनाथ साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाह पेश किये गये. लेकिन यह साबित नहीं कर पाये कि जयनाथ साहू ने धूपेश्वर सिंह की हत्या करवायी थी. साथ ही फरीद मलिक की हत्या करने के लिए गोली चलवायी थी. जयनाथ साहू की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें : अरवल">https://lagatar.in/arwal-former-rjd-mlas-son-shot-dead-mother-alleges-father-got-him-murdered/">अरवल: पूर्व RJD विधायक के बेटे की गोली मारकर हत्या, मां का आरोप-पिता की साजिश [wpse_comments_template]

Leave a Comment