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संदेह के आधार पर लूट के आरोपी बने सामुएल बरी

Ranchi: न्यायालय ने संदेह के आधार पर लूट के आरोपी बनाये गये सामुएल हस्सा को बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ना तो खुद कोर्ट में हाजिर हुए और ना ही किसी गवाह को पेश किया. मामला 2021 में नामकुम थाने में दर्ज लूट की घटना से संबंधित है. गार्ड के रूप में काम करने वाले धीरज तिर्की ने नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें यह कहा गया था कि 30 अप्रैल 2021 को ड्यूटी से लौटने के दौरान राजउलातु रिंग रोड के पास रात के करीब नौ बजे तीन अज्ञात लोगों ने उसे रोका. इसके बाद उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट कर भाग गये. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सामुएल हस्सा और एक नाबालिग को संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अभियुक्त के पास से पुलिस को मोबाइल और मोटर साइकिल नहीं मिली. पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त सामुएल और नाबालिग के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. न्यायालय ने नाबालिग के मामले को अगल कर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पुलिस को कई बार समन भेजा गया. न्यायालय द्वारा काफी दिनों तक कोर्ट में हाजिर हो कर अपना बयान दर्ज कराने और गवाहों को पेश करने का मौका दिया जाता रहा. लेकिन जांच अधिकारी ना तो खुद आये ना ही किसी गवाह को पेश किया. इस स्थिति के मद्देनजर न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जांच अधिकारी सहित अभियोजन पक्ष से किसी के भी हाजिर नहीं होने के आधार पर अभियुक्त सामुएल को बरी कर दिया. सामुएल की तरफ से न्यायालय से यह कहा गया कि उसका लूट की इस घटना से कोई लेना देना नहीं है. लूटी गयी कोई भी चीज भी बरामद नहीं हुई. पुलिस ने उसे सिर्फ संदेह के आधार पर लूट का आरोपी बना दिया. इसे भी पढ़ें -नकली">https://lagatar.in/collusion-and-corruption-are-playing-a-major-role-in-the-fake-drug-business-cpi/">नकली

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