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संजीव सिंह को धनबाद के किसी भी अस्पताल में इलाज की इजाजत मिली

कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की याचिका खारिज की, पुलिस ने की मजिस्ट्रेट नियुक्ति की प्रार्थना

Dhanbad : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले मे विगत छह वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु व अंग दान की अनुमति देने की याचिका गुरुवार 27 जुलाई को अदालत ने खारिज कर दी. दो दिन पहले मंगलवार को संजीव सिंह ने अदिवक्ता के जरिये आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी. हालांकि अदालत ने संजीव सिंह को राहत देते हुए जिले के अंदर किसी भी निजी अस्पताल में इलाज की इजाजत दे दी है. दूसरी ओर प्रशासन ने भी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की अनुमति अदालत से मांगी. गुरुवार को कोर्ट में दलील देते हुए अधिवक्ता मो जावेद ने कहा कि संजीव सिंह की तबीयत लगातार खराब हो रही है. उनके शरीर का रंग बदलता जा रहा है. न जाने सरकारी अस्पताल में उन्हें किस तरह की दवा दी जा रही है. इसके पहले किसी निजी अस्पताल में अनुमति की मांग संजीव के परिजनों ने भी की थी. संजीव सिंह की पत्नी भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा था कि उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है और वह किसी निजी अस्पताल में ही मिल सकता है. [wpse_comments_template]

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