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संजीवनी बिल्डकॉन मामला: तीन निदेशकों को तीन साल की सजा

Ranchi: रांची में जमीन और फ्लैट घोटाले में संजीवनी बिल्डकॉन के तीन निदेशकों को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई गई है. इन निदेशकों में श्याम किशोर गुप्ता, अनामिका नंदी और अनीता दयाल नंदी शामिल हैं. यह सजा एसडीजेएम कोर्ट ने सुनाई है. साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. इसे भी पढ़ें -सहारा">https://lagatar.in/jharkhand-governments-ultimatum-to-sahara-group-return-investors-money-within-15-days/">सहारा

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क्या है पूरा मामला

जमीन और फ्लैट घोटाले से जुड़ा यह मामला साल 2013 का है, जब संजीवनी बिल्डकॉन ने रांची के लोगों को जमीन और फ्लैट के नाम पर ठगी की थी. कंपनी ने कई जमीनें लीं, लेकिन जमीन मालिकों को पैसा नहीं दिया. इसके अलावा, फ्लैट देने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर लोगों को फ्लैट नहीं दिए गए.

सीबीआई ने की थी कार्रवाई

इस मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की थी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 8 गवाह पेश किए थे. इन गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें -दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-elections-everyone-has-their-own-drum-their-own-tune/">दिल्ली

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