Ranchi: रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जमीन और फ्लैट देने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने के आरोपी संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जयंत दयाल नंदी की पत्नी अनामिका नंदी और अनिता नंदी और श्याम किशोर गुप्ता को दोषी करार दे दिया है. सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस टोपनो की अदालत ने तीनों दोषियों को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जिस मामले में उक्त तीनों को दोषी करार दिया गया है. उसमें हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2 अगस्त 2013 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक सुनील कुमार ने पक्ष रखा था. इसे भी पढ़ें – दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-elections-rahul-gandhi-also-in-aaps-list-of-dishonest-people-pravesh-verma-made-kejriwals-cutout-take-a-bath-in-yamuna/">दिल्ली
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संजीवनी घोटालाः अनामिका नंदी, अनिता नंदी व श्याम किशोर गुप्ता दोषी करार

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