Search

सरयू राय ने जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति की अधिसूचना को बताया संविधान विरोधी

Ranchi: विधानसभा में सोमवार को विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार की 28 दिसंबर 2023 की अधिसूचना संख्या-5842 को संविधान विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के 15,725 एकड़ क्षेत्र को औद्योगिक नगर घोषित कर दिया है, लेकिन इसका गठन झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के नियमों के विरुद्ध है. सरयू राय ने सरकार की अधिसूचना को जनविरोधी बताते हुए कहा कि औद्योगिक नगरी समिति में 6 सरकारी प्रतिनिधि, टाटा स्टील के 11 प्रतिनिधि और अन्य 10 सदस्य शामिल किए गए हैं, लेकिन 100 से अधिक बस्तियों के किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया गया. उन्होंने मांग की कि समिति में बस्तीवासियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और स्पष्ट नियमावली बनाई जाए. इस पर विभागीय मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. उन्होंने बताया कि टाउनशिप कमेटी में टाटा स्टील, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को भी शामिल किया गया है. बावजूद इसके सरयू राय ने सरकार से इस अधिसूचना में संशोधन की मांग की है. इसे भी पढ़ें – मल्लिकार्जुन">https://lagatar.in/mallikarjun-kharge-said-photo-identity-cards-are-being-copied-election-commission-is-not-responding/">मल्लिकार्जुन

खड़गे ने सदन में कहा, मतदाता फोटो पहचान पत्र की नकल हो रही है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा….
हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q

Twitter (X): https://x.com/lagatarIN

Google news: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp