Ranchi: जदयू के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को रांची सिविल कोर्ट अग्रिम जमानत दे दी है. पिछले सप्ताह उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने उन्हें दस दस हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर अग्रिम बेल दी है.
दरअसल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के अंदरूनी पन्नों की चोरी करने के आरोप में सरयू राय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 105/22) दर्ज कराई थी.
मामले के केस आईओ (अनुसंधान पदाधिकारी) ने आरोपों को सही पाते हुए 22 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी. सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रणविजय कुमार ने बहस की.
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