Ranchi: विधायक सरयू राय ने रिम्स निदेशक के पद पर डॉ आरके गुप्ता की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया है. इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और डायरेक्टर की नियुक्ति निरस्त करने की माग की है. सरयू ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नियुक्ति में रिम्स की नियमावली की अवहेलना की है. राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली-2002 का हवाला देते हुए सरयू ने कहा कि नियमावली में साफ है कि निदेशक पद के अचानक खाली हो जाने पर रिम्स से सबसे वरिष्ठ प्राध्यापक को निदेशक नियुक्त किया जाएगा. यह अधिकार रिम्स के शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष (स्वास्थ्य मंत्री) को है, लेकिन मंत्री ने वरीयता में दूसरे नंबर के प्राध्यापक को निदेशक नियुक्त कर दिया.
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सरयू ने कहा कि मंत्री पद पर बैठे शख्स द्वारा नियमों का उल्लंघन करने से गलत परंपरा स्थापित होती है. स्वास्थ्य मंत्री के इस गलत फैसले से भविष्य के लिए एक गलत परंपरा स्थापित होगी. वैसे राज्य सरकार के एक मंत्री को कोई गलत काम करने के पहले सौ बार सोचना चाहिए. मंत्री का दायित्व संविधान की रक्षा करना होता है न कि संविधान, अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाना होता है. सरयू ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे गलत फैसलों को निरस्त करने का अधिकार है. इसलिए वे रिम्स डायरेक्टर की नियुक्ति को निरस्त करें.
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