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हत्या के जुर्म में 11 साल जेल में बिताने के बाद सत्यनारायण साहू बरी, पढ़ें HC का फैसला

 
Vinit Abha Upadhyay Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गए हटिया निवासी सत्यनारायण साहू और सबीना परवीन को बरी कर दिया है. दरअसल रांची सिविल कोर्ट ने 31 जुलाई 2014 को सत्यनारायण साहू को उसकी प्रेमिका सबीना के पति अफरोज खान की हत्या में सत्यनारायण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सिविल कोर्ट के फैसले के कुछ वर्षों बाद सबीना को हाईकोर्ट से बेल मिल गयी थी. लेकिन सत्यनाराण साहू लगभग 11 वर्षों से जेल में था. सत्यनारायण साहू और सबीना परवीन ने रांची सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया कि अफरोज खान की हत्या में सत्यनारायण साहू और सबीना परवीन की मिलीभगत थी और दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या की. हालांकि चार्जशीट में पुलिस ने इस बात का जिक्र किया था कि सत्यनारायण साहू और सबीना परवीन की फोन पर अक्सर बातचीत होती थी. लेकिन पुलिस कोई ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिससे यह साबित हो कि इन्हीं दोनों ने अफरोज की हत्या की है. हाईकोर्ट के इस आदेश से सत्यनारायण साहू को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सिविल कोर्ट के फैसले के बाद उसे करीब 11 वर्षों तक जेल की काल कोठरी के पीछे रहना पड़ा. सत्यनारायण साहू और सबीना परवीन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता सूरज वर्मा और अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रिय श्रेष्ठ और नेहाला शरमीन ने पक्ष रखा.
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