Search

 
 
 

CEC-EC की नियुक्ति से जुड़े कानून पर विभाजित फैसला वापस लेने की याचिका पर SC विचार करने पर सहमत

National News  : 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले में अलग-अलग राय दी थी कि क्या 2023 के उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए? जिसके तहत(CEC) और ECs को चुनने वाले पैनल से भारत के CJI को बाहर रखा गया है.
 
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

 National News  : सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाने या नहीं भेजे जाने के मामले में सुनवाई करने पर सहमत हो गया.

 

बता दें कि याचिका में इस मामले में हाल ही में आये विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग की गयी थी. दरअसल 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले में अलग-अलग राय दी थी.

 

पीठ की राय बंट गयी थी कि क्या  2023 के उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए? जिसके तहत(CEC) और ECs को चुनने वाले पैनल से भारत के CJI को बाहर रखा गया है.

 

 

पीठ ने कहा था कि राय में अंतर होने के कारण मामले में प्रभावी और आधिकारिक फैसले के लिए उचित संख्या वाली पीठ के गठन के मा्मले को CJI के समक्ष रखा जाये.

 

बता दें कि आज बुधवार को CJI, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ को वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने फ़ैसले को वापस लेने की याचिका के बारे में जानकारी दी. इस पर CJI ने कहा, हम इस पर विचार करेंगे. फिर फैसला लेंगे.

 

 Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही