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SC ने HC से फैसला सुरक्षित रखी गयी क्रिमिनल अपीलों का ब्योरा मांगा

 
Ranchi :   सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित देश के सभी हाईकोर्ट से क्रिमिनल अपीलों की सूची मांगी है, जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है. न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एन.के सिंह की पीठ ने बिरसा मुंडा जेल में बंद पीला पाहन बनाम राज्य सरकार मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे 31 जनवरी 2025 तक या उससे पहले से क्रिमिनल अपील में सुरक्षित रखे गये फैसलों की सूची उपलब्ध कराएं. दरअसल पीला पाहन व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया है कि उन्हें निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनायी गयी थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमनल अपील दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया. पीला पाहन की ओर से दायर याचिका में चार कैदी शामिल हैं, जो बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं. फैसले में देरी की वजह से एक आरोपी पिछले 16 साल से , जबकि अन्य तीन 11 से 14 साल से जेल में बंद हैं.  
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