NewDelhi : सेक्स वर्कर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है. SC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि वे सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करें सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रोफेशन मानते हुए कहा कि पुलिस को वयस्क और सहमति से इस पेशे में शामिल महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं. इसे भी पढ़ें : मोदी">https://lagatar.in/8-years-of-modi-government-completed-congress-said-bjp-completely-destroyed-the-country/">मोदी
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सेक्स वर्कर्स भी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं
खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में छह निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास को लेकर बनाये गये पैनल की सिफारिश पर दिये. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आयी परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इसे भी पढ़ें : Eight">https://lagatar.in/eight-years-of-modi-government-in-2014-there-were-bjp-governments-in-seven-states-today-there-are-in-18-states/">EightYears of Modi Government : 2014 में सात राज्यों में थी भाजपा सरकारें, आज 18 राज्यों में हैं
सिर्फ वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है
बेंच ने कहा, जब यह साफ हो जाता है कि सेक्स वर्कर वयस्क है और अपनी मर्जी से यह काम कर रही है, तो पुलिस को उसमें हस्तक्षेप करने और आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए. देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है. कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया कि जब भी पुलिस छापा मारे तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान न करे, क्योंकि इच्छा से सेक्स वर्क में शामिल होना अवैध नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है. कोर्ट ने कहा, कोई महिला सेक्स वर्कर है, सिर्फ इसलिए उसके बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए. मौलिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी है. अगर नाबालिग को वेश्यालय में रहते हुए पाया जाता है, या सेक्स वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चा तस्करी करके लाया गया है. इसे भी पढ़ें : शिवसेना">https://lagatar.in/enforcement-directorate-raids-on-seven-locations-of-shiv-sena-leader-anil-parab-in-pune-and-mumbai/">शिवसेनानेता और मंत्री अनिल परब के पुणे और मुंबई में सात ठिकानों पर Enforcement Directorate की रेड
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