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SC का झारखंड सरकार को निर्देश, सफल अभ्यर्थियों की जिला जज पर की जाये नियुक्ति

 
Ranchi/NewDelhi :  सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये. प्राथियों के अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान बताया गया कि वे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सफल हुए हैं. इसके बावजूद सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है.

इंटरव्यू में सफल होने के बाद भी नहीं हुई नियुक्ति

दरअसल झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा दो चरणों में ली गयी थी. लिखित परीक्षा 4 सितंबर 2022 को रांची में हुई थी, जिसमें लगभग 2000 अभ्यर्थी शमिल हुए थे. इस परीक्षा में 66 अभ्यर्थी को 14 फरवरी 2023 को झारखंड हाई कोर्ट ने सफल घोषित किया गया था. जिनका 12, 13 और 14 मार्च 2023 को रांची में इंटरव्यू हुआ था. इंटरव्यू में सफल हुए अभ्यर्थियों सुशील कुमार पांडे, राजीव कुमार, हरिओम कुमार, , प्रतीक चतुर्वेदी, ,रणधीर कुमार सिंह, पिंकी सिंह और अजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में हुई. [wpse_comments_template]
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