Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगाने पर SC ने जतायी हैरानी, कही ये बात

New Delhi: यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जाहिर की है. बताते चलें कि तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया है.सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उसके खिलाफ एनएसए ? इस व्यक्ति के खिलाफ आखिर ऐसा प्रतिशोध क्यों दिख रहा है. इसे पढ़ें- सिमडेगा">https://lagatar.in/administration-took-action-against-illegal-mining-in-simdega-3-tractors-seized/">सिमडेगा

में अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन ने की कार्रवाई, 3 ट्रैक्टर जब्त
मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. मनीष ने अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगी है. साथ ही एनएसए कानून लगाए जाने को भी चुनौती दी है. बता दें की मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले की भ्रामक खबरें दिखाए जाने पर केस हुआ था, और तमिलनाडु पुलिस बिहार से मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर ले गई है. इसे भी पढ़ें- पिता">https://lagatar.in/father-had-kept-two-and-a-half-lakh-rupees-for-marriage-ran-away-with-minor-daughter/">पिता

ने की शादी के लिए रखे थे ढाई लाख रुपये, नाबालिग बेटी लेकर भागी
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही