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कोयला चोरी के आरोपों की CBI जांच के खिलाफ SLP पर SC में सुनवाई, ED को पार्टी बनाने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

 
Ranchi/Delhi :  धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से ED को पार्टी बनाये जाने के आदेश को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की. इस मामले में CBI की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला सूचीबद्ध था. सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी. उस दिन शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था. सीबीआई जांच पर रोक का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत यह आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रूकी हुई है.  
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