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SC का आदेश: BC1 में शामिल सुंडी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सही, JSSC की याचिका खारिज

Ranchi/Delhi: देश की सर्वोच्च न्यायालय से झारखंड सरकार को झटका लगा है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की एसएलपी को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. दरअसल मामला 2015 के संशोधन से जुड़ा है, जहां BC 2 में शामिल कई कास्ट को BC 1 में शामिल गया था. इसमें सुंडी जाति भी शामिल था. ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले रहे याचिकाकर्ता रंजीत प्रभाकर ने राज्य सरकार आरोप लगाया था. रंजीत ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कैटेगरी आवंटन में संशोधन के आधार पर नियुक्ति नहीं होने का आरोप लगाया था. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/five-big-cases-related-to-women-violence-in-jharkhand-which-made-headlines/">झारखंड

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सरकार ने दायर किया था SLP

इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह गलत है. संशोधन होने का अभ्यर्थियों से कोई संबंध नहीं है. ऐसे में उनकी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया था. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत में अभ्यर्थियों की ओर से कुमार शिवम ने दलीले पेश की, जिसे अदालत ने माना और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. इसे भी पढ़ें - मुलायम">https://lagatar.in/mulayam-singh-will-be-cremated-with-state-honors-on-october-11-at-3-pm-in-saifai/">मुलायम

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