NewDelhi : संविधान राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC) लागू करने के लिए समितियां बनाने का अधिकार देता है. यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए दो राज्यों द्वारा गठित कमेटियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान राज्यों को ऐसी समितियां बनाने का अधिकार देता है. बता दें कि गुजरात और उत्तराखंड की सरकारों ने अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पिछले दिनों कमेटियों का गठन किया था. इसे भी पढ़ें : बिहार">https://lagatar.in/bihar-will-soon-get-relief-from-shivering-cold-minimum-temperature-likely-to-rise-up-to-4-degrees-in-24-hours/">बिहार
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कमेटियां बनाना असंवैधानिक नहीं है
राज्य सरकारों के इस फैसले को SC में चुनौती दी गयी थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस संबंघ में दाखिल याचिका में कोई मेरिट ही नहीं है. साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद-162 के तहत राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वह ऐसी कमेटियां बना सके. यह असंवैधानिक नहीं है. पिछले दिनों उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पांच सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी की घोषणा की थी. खबर है कि कमेटी कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिस पर सरकार फैसला लेगी. गुजरात सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भाजपा ने अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया था. इसे भी पढ़ें : सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-10-jan-including-lots-of-news-and-videos/">सुबहकी न्यूज डायरी।।10 JAN।।आदिवासियों का पारसनाथ कूच।।आलोक दुबे का राजेश ठाकुर पर फिर वार।।नक्सली लालू यादव अरेस्ट।।बच्चों को नहीं मिल रहा अंडा:ज्यां द्रेज।।वुहान कोरोना से लहूलुहान।।समेत कई खबरें और वीडियो।।
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