Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

SC से HC का आदेश खारिज, कहा- विक्टिम कंपनसेशन के आधार पर जमानत देना गलत

Advertisement
Advertisement
Ranchi/ New Delhi : जमानत देने की शर्तों पर शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत देने को गैरकानूनी बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत में दाखिल गीतेश कुमार बनाम झारखंड सरकार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ित मुआवजा (विक्टिम कंप्नसेशन) के आधार पर जमानत नहीं दिया जा सकता. यह सीआरपीसी 438 और 439 के विरुद्ध है साथ ही साथ इसे गैरकानूनी बताया.

शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी

गीतेश कुमार की ओर से पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कुमार शिवम ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट में आमतौर पर पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत दी जाती थी. एक मामले में हाईकोर्ट ने बारह लाख रुपए पीड़ित मुआवजा के आधार पर आरोपी को जमानत दिए जाने का आदेश दिया था. उक्त आदेश को गीतेश कुमार ने शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी.

इसे भी पढ़ें- JSSC">https://lagatar.in/hearing-in-high-court-on-jssc-rules-planning-policy-amendment-read-what-the-lawyer-of-the-applicant-said-when-will-the-next-hearing-be-held/">JSSC

रूल्स नियोजन नीति संशोधन पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, पढ़िये प्रार्थी के वकील ने क्या कहा, कब होगी अगली सुनवाई
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही