शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी
गीतेश कुमार की ओर से पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कुमार शिवम ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट में आमतौर पर पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत दी जाती थी. एक मामले में हाईकोर्ट ने बारह लाख रुपए पीड़ित मुआवजा के आधार पर आरोपी को जमानत दिए जाने का आदेश दिया था. उक्त आदेश को गीतेश कुमार ने शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी.
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