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लालू यादव की जमानत रद्द करने की CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई

Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला में दोषी राजद अध्यक्ष लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती वाली सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लालू यादव की जमानत रद्द करने के लिए अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. हाइकोर्ट ने उन्हें सजा की आधी अवधि पूरी करने के ग्राउंड पर बेल दी थी. लालू यादव देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने से संबंधित चार घोटाले में दोषी हैं. 2019 में उन्हें देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई थी. उन्हें चाईबासा कोषागार से फर्जी निकासी के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था. चाईबासा कोषागार मामले में भी 9 अक्टूबर 2020 को हाइकोर्ट से लालू को इस आधार पर जमानत दे दी गई थी कि उन्होंने सजा की आधी अवधि काट ली है. इसे भी पढ़ें -सीमा">https://lagatar.in/first-poster-of-film-karachi-2-released-on-seema-haider/">सीमा

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