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SC ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, कहा-नियुक्ति विज्ञापन रद्द होने पर उम्मीदवारों की सुनवाई के बिना प्रक्रिया निरस्त की जा सकती

  • सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की 2010 की चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को अवैध व असंवैधानिक घोषित किया
  •  नया विज्ञापन जारी करने का दिया आदेश
Ranchi/Delhi :  सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है. शीर्ष अदालत के इस फैसले से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गयी है. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह महीने में उक्त पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने और नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया कि उम्मीदवारों को उनकी बात सुनने का अवसर दिये बिना बर्खास्त करने का फैसला सही है.

यदि नियुक्ति प्रक्रिया अमान्य है तो इसे रद्द किया जा सकता 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से की गयी नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता, भले ही उम्मीदवारों ने वर्षों तक काम किया हो और उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गयी हो. यदि नियुक्ति प्रक्रिया अमान्य है तो नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है, भले ही व्यक्ति सेवा में शामिल हो गया हो.

हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी नियुक्त हुए लोगों को राहत नहीं मिली राहत 

दरअसल 29 जुलाई, 2010 के विज्ञापन के तहत अमृत यादव और अन्य कई लोगों की नियुक्ति चतुर्थ पद पर की गयी थी. लेकिन बाद में नियुक्ति के लिए किया गया विज्ञापन रद्द कर दिया गया. जिसके बाद नियुक्त हुए लोगों ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें 
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