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दिल्ली में 1 सितंबर से खुल रहे स्कूल-कॉलेज, जानें क्या है गाइडलाइन

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Delhi : कोरोना काल से बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है. दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से स्कूलों , कॉलेजो और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है. दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए एसओपी जारी किया है. सभी स्कूलों में इमरजेंसी के लिए  क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए कहा गया है.  50 प्रतिशत छात्रों के साथ स्कूलों को खोलने की इजाजत की गयी है. जानें सरकार द्वारा जारी एसओपी
  1. स्कूलों में सफाई के साथ थर्मल स्कैनर, डिसइंफेक्टैंट, सैनिटाइजर, सोप, मास्क आदि अनिवार्य है. स्कूलों में वॉश बेसिन की भी व्यवस्था करनी होगी. साथ ही लिक्विड सोप भी रखना होगा.
  2. स्कूलों-कॉलेजों में एक साथ सिर्फ 50 प्रतिशत बच्चे ही आयेंगे. शिफ्ट के हिसाब से क्लासेज चलायी जायेगी. एक शिफ्ट में आधे स्टूडेंट्स तो बाकि स्टूडेंट्स अगली शिफ्ट में आयेंगे. दोनों शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतराल होगा.
  3. स्कूलों के अंदर शिक्षक और छात्रों को मास्क पहना जरूरी होगा. साथ ही स्कूल प्रबंधन के पास अतिरिक्त मास्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए.
  4. क्लास में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे. बच्चों में स्कूल में प्रवेश के समय भी सख्ती बरती जायेगी. ताकि एंट्री गेट पर बच्चों की भीड़ जमा न हो.
  5. स्कूल में खांसी, बुखार या सांस में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
  6. स्टूडेंट्स को बिना पैरेंट्स की सहमति के स्कूल नहीं बुला सकते है. जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उन्हे ऑनलाइन क्लास दें.
  7. वॉशरूम में हैंड वॉश रखना अनिवार्य होगा. स्कूल बसों को भी सैनिटाइज करना जरूरी होगा. क्लासरूम को भी लगातार सैनिटाइज करना होगा. स्कूल के ड्राइवर और हेल्पर को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए.
  8. स्कूलों को गेट पर निगरानी के लिए एक स्टाफ रखना होगा. जिससे कोई भी कोरोना संक्रमित बच्चा, स्टाफ, गेस्ट कैंप में दाखिल न हो सके.
  9. स्कूल यह सुनिश्त करेंगे कि क्लासरूम में वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था करनी है.
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