Ranchi: फ़िल्म जुग जुग जीयो की कहानी को लेकर हुए विवाद मामले में रांची कमर्शियल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग पहले कोर्ट के समक्ष की जाये. इसके लिए अदालत ने 21 जून की तारीख़ मुक़र्रर की है. शनिवार को सुनवाई के वक़्त करन जौहर की तरफ़ से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार वैभव अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन को यह निर्देश दिया है कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग कोर्ट के समक्ष की जाये. ताकि यह तय किया का सके कि फ़िल्म की कहानी चोरी की गई है या नहीं.
बता दें कि विशाल सिंह ने कामर्शियल कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. इस मामले में कोर्ट ने फिल्म ‘जुग जुग जीयो’ के प्रोड्यूसर और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. पढ़ें – वो सात दिन…क्रिप्टो निवेशकों के डूबे 22 लाख करोड़, Bitcoin उच्चतम स्तर से 65 फीसदी टूटा, Ethereum 35 फीसदी लुढ़का
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इनको भी कामर्शियल कोर्ट ने जारी किया नोटिस
याचिका दाखिल होने के बाद कामर्शियल कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर एवं सूबेर मिश्रा के साथ साथ क्रियेटिव हेड (creative head) सोमेन मिश्रा, को-प्रोड्यूसर ( co – producer) viacom18 एवं स्क्रीन राइटर एसोसिएशन (SWA) को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरव अरुण, अधिवक्ता अभय प्रकाश और अधिवक्ता कुमार वैभव पक्ष रख रहे हैं.
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