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आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला, सिर्फ आक्रामक व रेबीज संक्रमित होंगे शेल्टर में, अन्य को नसबंदी-टीका देकर छोड़ दें

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 11 अगस्त के दिए गए आदेश में संशोधन किया है, जिसमें उसने सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि केवल रेबीज से संक्रमित और आक्रमक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जायेगा. अन्य कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उस इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा.
 

Lagatar Desk :  आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 11 अगस्त के दिए गए आदेश में संशोधन किया है, जिसमें उसने सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि केवल रेबीज से संक्रमित और आक्रमक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जायेगा. अन्य कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उस इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा.  

 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं. 

 

इस पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा कि यह एक संतुलित आदेश है. कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है. सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों/पशु आश्रयों में रखा जाए. कोर्ट ने कहा है कि MCD कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी.

 

 

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