Lagatar Desk : आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 11 अगस्त के दिए गए आदेश में संशोधन किया है, जिसमें उसने सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि केवल रेबीज से संक्रमित और आक्रमक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जायेगा. अन्य कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उस इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा.
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का मामला | सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। pic.twitter.com/IriIjgM7Xc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 22, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं। https://t.co/fTlKKg8GeH
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इस पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा कि यह एक संतुलित आदेश है. कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है. सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों/पशु आश्रयों में रखा जाए. कोर्ट ने कहा है कि MCD कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी.
#WATCH दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "यह एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है। सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में… pic.twitter.com/C3ep2BkahB
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