प्रदूषण मामला : मोदी सरकार का SC में हलफनामा, केंद्रीय कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी
बता दें कि लखीमपुर हिंसा केस में पिछली सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है. ऐसे में जांच की निगरानी के लिए एक हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति की जरूरत है. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर में ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है. उसके बचाव में सबूत जुटाये जा रहे हैं. चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी. इस बेंच ने कहा था कि जो SIT इस मामले की जांच कर रही है वो दोनों FIR के बीच अंतर नही कर पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों FIR की अलग-अलग जांच होनी चाहिए. अलग-अलग ही चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए. किसी तरह का घालमेल ना हो. इसे भी पढ़ें : चीन">https://lagatar.in/china-sent-bombers-to-the-indian-border-subramanian-swamy-surrounded-the-modi-government-saying-no-one-has-come-flying/">चीनने भारतीय सीमा में भेजे Bomber ! सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा, कोई उड़ कर आया नहीं [wpse_comments_template]
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