Vinit Upadhyay Ranchi : साल 2018 में रांची की तत्कालीन एसडीओ अंजली यादव ने ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित होटल नीलकमल में छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद ओरमांझी थाना में कांड संख्या 69/2018 दर्ज की गई. होटल संचालक बबलू साहू और राजदीप साहू के खिलाफ अवैध शराब बिक्री, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. रांची पुलिस ने इस मामले की जांच की और साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया. घटना के करीब 5 वर्ष बाद रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए होटल संचालक पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उसे बरी कर दिया है. आरोपी बबलू साहू के अधिवक्ता अनंत कुमार विज के मुताबिक, पुलिस ने इस केस में दो गवाह कोर्ट में पेश किये थे, लेकिन वो दोनों गवाह यह साबित नहीं कर पाए कि बबलू साहू और राजदीप साहू अवैध ढंग से शराब की बिक्री कर रहे थे. इतना ही नहीं पुलिस यह भी साबित नहीं कर पायी कि छापेमारी में मिली शराब नकली थी और छापेमारी के दौरान आरोपियों ने सरकारी काम में बाधा डाला. पुलिस जांच की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि जिस IAS रैंक की अधिकारी (एसडीओ) ने छापेमारी की थी, उसे भी मामले में गवाह नहीं बनाया गया. छापेमारी के बाद होटल को सील कर दिया गया था. जिसे कोर्ट के आदेश के बाद खोलने की इजाजत मिली थी. इसे भी पढ़ें -एमएस">https://lagatar.in/ms-dhoni-threatens-the-bowlers-throw-less-no-balls-and-wide-balls-or-else-will-leave-the-captaincy-of-csk/">एमएस
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SDO ने छापेमारी में पकड़ी थी शराब, पुलिस साबित नहीं कर पायी आरोप,कोर्ट ने किया बरी

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