Ranchi : शहर में भयमुक्त वातावरण बनाने और कई मामलों के उद्भेदन में सीसीटीवी की भूमिका को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश सदर एसडीओ ने दिया है. एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की पारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी बैंक एवं वित्तीय लेनदेन संस्थान, सभी एटीएम, ज्वेलरी दुकानें, पेट्रोल पम्प, होटल एवं रेस्टोरेंट, शराब की दुकान, मल्टी स्टोरी फ्लैट/ हाउसिंग सोसायटी,ऑटो एवं बस स्टैंड, पेड पार्किंग, प्राइवेट संचालित हॉस्टल, मॉल एवं मार्केटिंग कम्प्लेक्स, दवा दुकान, अपार्टमेन्ट एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यावसयिक संस्थानों में अच्छी गुणवता के CCTV कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाने का निर्देश दिया है.
कैमरा लगाते समय विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी की निजता भंग न हो
इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होगी. कैमरों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहां पर आम जनता के आवागमन की संभावना हो, को कवर किया जा सके. कैमरों के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके. कैमरा लगाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी की निजता भंग न हो. विशेषकर जिन क्षेत्रों में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हों या प्रयोग करते हों, उस क्षेत्र का कवरेज न हो.
CCTV कैमरे सही ढंग से कार्य करें
प्रत्येक ऐसे संस्थान के प्रभारी की जिम्मेवारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि वे CCTV कैमरे सही ढंग से कार्य करें. कम से कम 15 दिनों तक का डाटा सुरक्षित रखा जाये. प्रतिष्ठानों की जवाब देही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा.