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सचिवालय घेराव केस : बाबूलाल और अर्जुन मुंडा को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

 
Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो समेत दो दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं को को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है. गुरुवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. दरअसल पिछले वर्ष भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 107/2023 है. आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट के हुई. बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की.
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