Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव के श्रीनिवासन अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि कास्ट स्क्रूटनी कमिटी (जाति छानबीन समिति) ने आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया है. जिसके बाद अदालत ने प्रार्थी को यह आदेश दिया है कि वह हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को चुनौती दे. इसके साथ ही अदालत ने विभागीय सचिव को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. यह मामला एक युवक का कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जाने से जुड़ा हुआ है. सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. दरअसल विनोद बड़ाइक ने याचिका दाखिल कर चीक बड़ाइक का कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देने की गुहार लगाई है.