Ranchi : रांची सदर एसडीओ ने रांची नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू किया है. इस क्षेत्र में 1 फरवरी दोपहर 2 बजे से अगले 48 घंटे तक धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही एसडीओ ने 31 जनवरी की रात 10 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू की गयी धारा 144 को हटा दिया है.
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निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा लागू की गयी है :
- - बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर).
- - किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
- - किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
- - बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).
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