Ranchi : रांची सदर एसडीओ ने शहर में 31 जनवरी की सुबह 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक धारा 144 लागू किया है. एसडीओ ने संगठनों, दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली किए जाने की सूचना को लेकर शहर में धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया. एसडीओ ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है. साथ ही साथ शहर में विधि-व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न होती है.
यहां है धारा 144
- मुख्यमंत्री आवास की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
- राजभवन की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
- प्रवर्तन निदेशालय, डोरंडा, रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में.
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