Ranchi: एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन रविवार को JSCA अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राँची में होगा. मैच के प्रति क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह एवं उत्सुकता स्वाभाविक है. मैच देखने को इच्छुक दर्शकों की संख्या काफी अधिक हो सकती है. साथ ही ईद मिलाद-उन-नबी पर्व है. इस क्रम में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था, विधि-व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण से एहतियात के रूप में कदम उठाये गये हैं. इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेन्द्र चौक तक तथा इस मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक धारा-144 लगाने का निर्णय लिया है.
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रविवार सुबह 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) पर रोक.
2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करने पर रोक
5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).
6. यह आदेश अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार / होटल / दुकान आए व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर लागू नहीं रहेगा.
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