धवैया हत्याकांड मामले में 11 अभियुक्त को भेजा गया जेल
रविवार सुबह 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) पर रोक. 2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर). 3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) 4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करने पर रोक 5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर). 6. यह आदेश अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार / होटल / दुकान आए व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर लागू नहीं रहेगा. इसे भी पढ़ें –बोकारो:">https://lagatar.in/bokaro-police-team-attacked-police-vehicle-damaged-4-jawans-injured/">बोकारो:पुलिस टीम पर हमला, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त, 4 जवान जख्मी [wpse_comments_template]

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