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आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव की सुरक्षा सुरक्षा पुख्ता की जाए : हाईकोर्ट

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Ranchi : विभिन्न मामलों में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर चुके आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव की सुरक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश लेने को कहा है. पंकज यादव की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पलामू प्रमंडल में अवैध खनन की जांच एसआईटी कर चुकी है. पंकज यादव ने सैटेलाइट इमेजिनरी के माध्यम से सभी पत्थर खदानों की जांच की मांग के साथ ईडी को प्रतिवादी बनाने की अनुमति आइए के माध्यम से की है . याचिकाकर्ता का कहना है कि पलामू प्रमंडल अवैध खनन मामले की जांच ईडी बेहतर ढंग से कर सकता है, क्योंकि साहिबगंज में ईडी ने उसी पैटर्न पर जांच कर अनियमितता पकड़ी है. उल्लेखनीय है कि पंकज कुमार यादव के रांची हिंसा, पलामू अवैध खनन मामला, बीरेंद्र राम मामला, न्यूक्लियस मॉल , टॉफी टीशर्ट घोटाला सहित कई संवेदनशील मामलों की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है. पंकज यादव ने आइए संख्या 9630/2023 के माध्यम से कोर्ट में अपने ऊपर संभावित खतरों की जानकारी न्यायालय को दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उनकी सुरक्षा पुख्ता की जाए. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने उक्त आदेश दिया है.
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