Ranchi : बीज घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दाखिल मंत्री सत्यानंद भोक्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी. सोमवार को अदालत ने प्रार्थी को यह निर्देश दिया है कि इस केस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किये जाएं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक FIR की कॉपी और चार्जशीट कोर्ट के समक्ष दाखिल की जाये. अदालत ने इसके लिए प्रार्थी को 5 सितंबर तक का समय दिया है. प्रार्थी सत्यानंद भोक्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि विनीत कच्छप के द्वारा ACB को दिए गए आवेदन के आधार पर एसीबी ने वर्ष 2009 में पूर्व मंत्री नलिन सोरेन और तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के दौरान एसीबी ने सत्यानंद भोक्ता का नाम भी इस केस में शामिल किया था और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.
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