Ranchi : बीज घोटाला केस के अभियुक्त तत्कालीन कृषि मंत्री और वर्तमान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर आज शनिवार को ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. खुद पर लगे आरोप के बचाव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किया. उन्होंने आरटीआई से मिले दस्तावेज साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत किये. जिसके बाद अदालत ने डिस्चार्ज पिटिशन पर अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है. (पढ़ें, सम्राट चौधरी ने राहुल, तेजस्वी और ललन सिंह पर कसा तंज, पप्पू, अप्पू और झप्पू बताया)
2003 से 2005 के बीच 46.10 करोड़ का हुआ था बीज घोटाला
बता दें कि बीज घोटाला मामला साल 2003 से 2005 के बीच का है. ACB ने अपनी जांच में पाया था कि यह घोटाला 46.10 करोड़ रुपये का है. साल 2009 में आरोपियों के खिलाफ निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज समेत अन्य को आरोपी बनाया गया. फिलहाल अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होना है. लेकिन आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए आरोपियों द्वारा डिस्चार्ज पिटिशन फाइल किया गया है.
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