धनबाद : सभ्य व सुदृढ़ समाज के लिए महिलाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है. आज भी महिलाएं जागरूक नहीं होने के कारण लगातार प्रताड़ना और हिंसा की शिकार हो रही हैं. उक्त बातें 14 नवंबर को सिविल कोर्ट में महिला सशक्तीकरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में धनबाद की एडिशनल फैमिली जज प्रेमलता त्रिपाठी ने कही. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित शिकायतों पर विचार करने तथा उनको शीघ्र न्याय दिलाने के लिए जिला न्यायाधीश की सीधी निगरानी में महिला एवं बाल संरक्षण इकाई काम कर रही है. अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप ने कहा जिला विधिक सेवा प्राधिकार महिलाओं और बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है. अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा की निताशा बारला ने कहा जिला विधिक सेवा प्राधिकार गरीब, कमजोर तथा पीड़ित वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. कमजोर वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के लिए भी निरंतर कार्यक्रम हो रहा है. इसके पूर्व न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉल का भी उद्घाटन किया. प्रदर्शनी स्टॉल में विभिन्न तरह के निबंध, पेंटिंग्स और कानून की किताबें लगाई गई थी. यह भी पढ़ें : बाल">https://lagatar.in/save-environment-seminar-on-childrens-day/">बाल
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सिविल कोर्ट में महिला सशक्तीकरण पर गोष्ठी

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