घर पर मतदान के लिए क्या करें
- देश में 85 साल तक के 81,87,999 वरिष्ठ मतदाता ,100 साल से अधिक के 2,18,442 मतदाता
क्या करना होगा घर पर मतदान के लिए
आपको एक फार्म भरना होगा. यह फार्म चुनाव आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए.बीएलओ से भी ले सकते हैं फार्म
85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को बीएलओ के पास मौजूद फॉर्म 12डी भरकर देना होगा. या फिर इस फार्म को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में स्थित मतपत्र कोषांग से भी प्राप्त किया जा सकता है.फार्म भरने के बाद क्या करना है
फॉर्म को भरकर अपने बीएलओके पास जमा करा दें. फार्म में वोटर कार्ड में दर्ज एपिक नंबर जरूर भर दें. दिव्यांग नागरिक अपने फार्म के साथ 40 ´प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी संलग्न करें. इसे बीएलओ के पास जमा करें या सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में.क्या है पूरी प्रक्रिया
घर से वोट डालने की प्रक्रिया आसान है. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) मुख्य मतदान के दिन से पहले घरेलू मतदान के लिए दिन तय करते हैं. मतदाताओं को घर पर ही डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा. वे इस पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चिह्नित करेंगे.घर पर मतदान के लिए आयोग करेगा टीम का गठन
घर पर मतदान करने के लिए चार से पांच लोगों की टीम गठित होगी. जिनमें चुनाव अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और पुलिस शामिल रहेंगे. टीम घर पर मतदाता के मतपत्र को मतपेटी में डालने को कहेगी. मतदान की प्राइवेसी के लिए वहां एक पार्टिशन किया जाएगा. मतदान की वीडियोग्राफी भी की जानी है. इस तरह बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग अपने घर बैठे ही वोट डाल पाएंगे. अपनी सेवाएं दे रहे वॉलिंटियर्स इसमें सहायता करेंगे. ऐसे वोटर्स के वोटों की गिनती डाक मतपत्रों से की जाती है. इसे भी पढ़ें : ED">https://lagatar.in/ed-found-evidence-found-written-in-the-file-of-co-office-cmo-argent-pintu-and-cm-badgai-bhuinhari/">EDके हाथ लगा सबूत, CO ऑफिस की फाइल में लिखा मिला-CMO URGENT PINTU और CM बड़गाईं भुइंहरी [wpse_comments_template]
Leave a Comment